Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला! अब इन गांवों में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को 2025-27 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत 500 या इससे कम आबादी वाले गांवों में शराब के किसी भी उप-विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही नई आबकारी नीति में शराब के विज्ञापन पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति में पेश किया गया एक बड़ा सुधार आबकारी नीति वर्ष को वित्तीय वर्ष के साथ समायोजित करना है।

वर्तमान नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक 21.5 महीने की अवधि के लिए लागू होगी। इसके बाद भविष्य में इसे अप्रैल-मार्च वित्तीय वर्ष के अनुसार लागू किया जाएगा। सामाजिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि 500 या उससे कम आबादी वाले गांवों में शराब के किसी भी उप-विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा शराब के विज्ञापन पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में अब सभी प्रकार के विज्ञापन स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हैं। इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।









